
इंपीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध नोटिस जारी करने का कोर्ट ने दिया आदेश
बुद्धा कॉलोनी थाना इंचार्ज को कोर्ट ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए की गई कार्यवाही बताने को कहा
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने एक अपराधिक मामले का संज्ञान लेते हुए इंपीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड तथा इसके प्रबंध निदेशकों हरप्रीत सिंह बत्रा और बृजेंद्र सिंह बत्रा के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया और साथ ही बुद्धा कॉलोनी थाना इंचार्ज को अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अब तक की गई कार्यवाई की जानकारी कोर्ट को देने को कहा ।
न्यायाधीश श्री राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बुद्धा कॉलोनी थाना के इंचार्ज तथा अनुसंधानकर्ता को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा मामले में अब तक की गई कार्यवाई संबंधित रिकॉर्ड्स कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर पेश करने का निर्देश दिया ।
इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया ।
मामले की अगली सुनवाई इस वर्ष 5 दिसंबर को होगी
न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता को मामले के संबंध में काउंटर एफिडेविट (शपथ पत्र) दाखिल करने को कहा ।
न्यायालय ने यह माना कि लंबी टालमटोल के बाद बुद्धा कॉलोनी थाना ने मामले में एफ आई आर दर्ज किया किंतु लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद कोई कार्यवाई नहीं की गई और अनुसंधान में किसी तरह की कोई प्रगति नहीं हुई ।
याचिकाकर्ता अभ्यंकर सिन्हा ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है कि अभियुक्तों ने फ्लैट देने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की और उनसे एक करोड़ 94 लाख रुपए लेने के बावजूद अभियुक्तों ने उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं दिया है ।