मुंगेर डीएम ने बाढ व सुखाड़ से निबटने के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक

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लालमोहन महाराज, मुंगेरमुं.गेर में बाढ,सुखाड़ और पंचायतों में कृषि रोपनी,कृषि फीडर  और इसमें  विद्युत  आपूर्ति की स्थिति ,राजकीय नलकूप कृषि इनपुट अनुदान,आकस्मिक फसल सूत्रण, सिंचाई की व्यवस्था  को लेकर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की । डीएम ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कृषि फीडर को 16 घण्टे बिजली दी जा रही है। उन्होंने सभी कनीय, सहायक और कार्य पालक अभियंता को निदेश दिया है कि विभागीय आदेश का अक्षरशः अनुपालन करे।अन्यथा बिजली के लिए ग्राहक शिकायत केंद्र को 24*7 कार्य शील करे तथा त्वरित रेस्पोंस के साथ कार्यवाही करे। डी एम ने आम जन  से भी अपील है कि किसी भी प्रकार की विद्युत शिकायत हो तो 7033095580 पर शिकायत दर्ज करे। त्वरित कारवाई होगी। संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को सतत मॉनिटरिंग करते रहने का निदेश दिया गया। समीक्षा उपरांत विद्युत कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन,तारापुर, जिला कृषि पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया। सभी खराब मोटर को दो दिनों में ठीक करने का निर्देश दिया गया।

डी एम ने कहा कि वर्ष 2022-23 में अनावृष्टि/अल्पवृष्टि की स्थिति में खरीफ फसलों की डीजल पम्प सेट से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर 60 रुपये प्रति लीटर की दर से 600 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा।

धान का बिचड़ा की अधिकतम 02 सिंचाई के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ देय होगा।

खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपये प्रति एकड़ देय होगा।

यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए देय होगा।

यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी देय होगा।

इस योजना का लाभ कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल में आॅनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in  पर पंजीकृत है उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करना है वे सीधे डीजल अनुदान के लिए www.dbtagriculture.bihar.gov.in  पर जाकर आवेदन कर सकते है।

डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते है (गैर रैयत), उन्हें प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित दस्तावेज की व्यवस्था अनिवार्य होगी। किसान सलाहकर, कृषि समन्वयक सत्यापित करते समय यह ध्यान रखेग कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।

आॅनलाईन आवेदन की विधिः-

किसान, कृषि विभाग के बेवसाईट www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध अनुदान के लिए आवेदन मेनू पर क्लिक करेंगे और अनुदान के प्रकार यानि डीजल अनुदान का चयन करेंगे।

डीजल अनुदान आवेदन के लिए 13 अंको का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ साथ आवेदन प्रपत्र ‘डिस्प्ले’ किया जाएगा।

किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र से ऑनलाइन डीजल अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते है अथवा स्वयं अपने मोबाइल/लैपटॉप से डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।किसान के द्वारा आनलाइन आवेदन भरते समय ही डीजल क्रय संबंधी www.dbtagriculture.bihar.gov.in  अपलोड किया जायेगा। पंचायत क्षेत्र के किसानों के लिए डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति रहेगी। जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड, पंचायत समिति, संबंधित कृषि समन्वयक सदस्य रहेगे।

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