… और इस इंदिरा को न्याय कौन देगा!

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विनायक विजेता, वरिष्ठ पत्रकार।

मामला आईएएस की पत्नी की प्रताड़ना का
सरकार ने खाली करवाया आज सरकारी आवास

महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में घरेलू हिंसा की शिकार एक आईएएस की पत्न अपने हक के लिए मारी-मारी फिर रही है, पर सरकार उस महिला को न्याय देने के बजाए बुधवार को उससे वह सरकारी आवास भी खाली करा लिया जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट-2005 की धारा 14, 15, 21 की उपधारा 17/1 के तहत जायज नहीं है।

मामला मुख्यमंत्री के चहेते आईएएस अधिकारियों में से एक और वर्तमान में सारण प्रमंडल के आयुक्त शशिशेखर शर्मा और उनकी पत्नी इंदिरा शर्मा का है। मूल रुप से बिहटा के पतूत गांव निवासी 1985 बैच के आईएएस अधिकारी शशि शेखर शर्मा का विवाह जून 1985 में ही जहानाबाद के घोषी थाना अंतर्गत जयकिशुनबीघा गांव निवासी और तत्कालीन में आईपीएस अधिकारी रहे राजेन्द्र शर्मा की बेटी इंदिरा शर्मा से बड़े ही धूमधाम से हुई थी। पर शादी के कुछ वर्ष बाद ही शशि शेखर शर्मा अपनी पत्नी को सताने लगे और दोनों में आंतरिक कलह होने लगा। इंदिरा शर्मा के परिजनों के अनुसार जब शाशि आरा के जिलाधिकारी थे तभी से वह पत्नी से मारपीट करते थे। यहां तक कि 2009 में जब इंदिरा शर्मा का यूट्रस और पाईन का ऑपरेशन हुआ था तब भी उनके साथ मारपीट की गई थी।

गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व तक काम्फेड के प्रधान सचिव रहे शशिशेखर शर्मा को पटना के चिड़ियाखाना में एक अनजानी महिला के साथ सैर करने के मामले को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। सरकार ने कुछ माह पूर्व ही शशि शेखर शर्मा को सारण का आयुक्त बना दिया पर उनकी पत्नी अबतक बेली रोड स्थित उनके उसी सरकार आवास में रह रहीं थीं, जो शशिशेखर शर्मा के नाम आवंटित था। सूत्र बतातें है कि शशिशेखर शर्मा ने आवास विभाग को अपना सरकारी आवास खाली कराने को लिख दिया था जिसके मद्देनजर आज आवास विभाग के अधिकारियों ने उनकी पत्नी इंदिरा शर्मा से वह सरकारी आवास जबरन खाली करा लिया। इंदिरा शर्मा शशिशेखर शर्मा के उस फ्लैट में शिफ्ट कर गई जो जेडी वीमेंस कॉलेज के पास है पर इंदिरा का आरोप है कि शशिशेखर ने उस फ्लैट पर बैंक से 32 लाख का कर्ज ले रखा है और संबंधित बैंक कर्ज वसूल नहीं होने की दिशा में कभी भी उस फलैट को निलाम कर सकते हैं। बताया जाता है कि शशिशेखर शर्मा ने परिवार न्यायालय में इंदिरा शर्मा से तलाक लेने की अर्जी डाली हुई है जबकि इंदिरा शर्मा ने जिला जज की अदालत में अपने पति पर मुकदमा किया तो कोर्ट ने शशि शेखर शर्मा को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया। इंदिरा शर्मा ने पति के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में भी प्रताड़ना का एक मामला दर्ज कराया था, जिस मामले में मानवाधिकार आयोग द्वारा नोटिश लेने पर पुलिस ने शशि शेखर शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दायर की पर उनके खिलाफ अबतक कोई विधिसम्मत कार्रवाई नहीं हो सकी।

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